मंदिर परिसरों के पचास मीटर में रील बनाने पर होगा मुकदमा

देहरादून(आरएनएस)। चारधाम यात्रा के दौरान मंदिर परिसरों के पचास मीटर की दूरी में रील बनाना या वीडियोग्राफी करना अब महंगा पड़ सकता है। डीजीपी अभिनव कुमार ने ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने शनिवार को सभी जिला प्रभारियों को इसके निर्देश दिए। जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मंदिर परिसरों के पचास मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिसका सभी मंदिरों के परिसरों में कड़ाई से पालन किया जाए। लोगों को ऐसा करने से रोका जाए। ये भी निर्देश दिए हैं कि जो कोई ऐसा करता पाया जाता है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने इसके लिए लगातार सोशल मीडिया मानिटरिंग के भी निर्देश दिए।