Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • अल्मोड़ा
  • मानकों पर खरे नहीं उतरे खाद्य उत्पाद, कंपनियों और विक्रेताओं पर 8.80 लाख का जुर्माना
  • अल्मोड़ा

मानकों पर खरे नहीं उतरे खाद्य उत्पाद, कंपनियों और विक्रेताओं पर 8.80 लाख का जुर्माना

RNS INDIA NEWS 29/05/2026
rns featured image new

अल्मोड़ा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई में मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए खाद्य उत्पादों के मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने संबंधित कंपनियों और विक्रेताओं पर कुल 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सहायक आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनिल कुमार ने बताया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार द्वारा निरीक्षण के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे। राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर की जांच में अमूल कूल इलायची, अनिक घी तथा मिर्च पाउडर के नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।

इसके बाद संबंधित मामलों में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा की अदालत में वाद दायर किए गए। सुनवाई के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट युक्ता मिश्र ने संबंधित विक्रेताओं और निर्माता कंपनियों पर जुर्माना लगाया।

आदेश के अनुसार अमूल कूल इलायची के विक्रेता दयाल पांडे, जागेश्वर पर 15 हजार रुपये तथा निर्माता कंपनी अमूलिफाइड डेयरी (जीसीएमएमएफ लिमिटेड इकाई), गांधीनगर, गुजरात पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

अनिक घी के विक्रेता खीम सिंह बोरा, चनौदा पर 50 हजार रुपये और निर्माता कंपनी अनिक घी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, देवास (मध्य प्रदेश) पर तीन लाख रुपये का दंड लगाया गया।

इसी प्रकार मिर्च पाउडर के विक्रेता सुरेंद्र सिंह, चौखुटिया पर 15 हजार रुपये तथा निर्माता कंपनी श्री भवानी प्रोडक्ट्स, कानपुर पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित निगरानी जारी रखने की बात कही है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: छह पर्वतारोहियों ने माउंट बलजोरी पीक पर लहराया तिरंगा
Next: छात्राओं और अभिभावकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति किया जागरूक

Related Post

rns featured image new
  • अल्मोड़ा

सराईखेत रोड पर पलटी कार, पुलिस ने तीन लोगों को सुरक्षित निकाला

RNS INDIA NEWS 12/06/2026 0
rns featured image new
  • अल्मोड़ा

धनगढ़ी पुल पर यातायात शुरू, बरसात में आवागमन की समस्या से मिलेगी राहत

RNS INDIA NEWS 12/06/2026 0
rns featured image new
  • अल्मोड़ा

‘कम तेल की थाली, स्वस्थ भारत की खुशहाली’ अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम

RNS INDIA NEWS 12/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 13 जून
  • बाजपुर में नेता प्रतिपक्ष ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास
  • चोरी की चार बाइकों के साथ दो अंतर्राज्यीय शातिर चोर गिरफ्तार
  • सराईखेत रोड पर पलटी कार, पुलिस ने तीन लोगों को सुरक्षित निकाला
  • रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर 2.50 लाख की ठगी
  • धनगढ़ी पुल पर यातायात शुरू, बरसात में आवागमन की समस्या से मिलेगी राहत
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.