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मानकों पर खरे नहीं उतरे खाद्य उत्पाद, कंपनियों और विक्रेताओं पर 8.80 लाख का जुर्माना

RNS INDIA NEWS 29/05/2026
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अल्मोड़ा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई में मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए खाद्य उत्पादों के मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा ने संबंधित कंपनियों और विक्रेताओं पर कुल 8.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सहायक आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनिल कुमार ने बताया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार द्वारा निरीक्षण के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे। राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर की जांच में अमूल कूल इलायची, अनिक घी तथा मिर्च पाउडर के नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।

इसके बाद संबंधित मामलों में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा की अदालत में वाद दायर किए गए। सुनवाई के बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट युक्ता मिश्र ने संबंधित विक्रेताओं और निर्माता कंपनियों पर जुर्माना लगाया।

आदेश के अनुसार अमूल कूल इलायची के विक्रेता दयाल पांडे, जागेश्वर पर 15 हजार रुपये तथा निर्माता कंपनी अमूलिफाइड डेयरी (जीसीएमएमएफ लिमिटेड इकाई), गांधीनगर, गुजरात पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

अनिक घी के विक्रेता खीम सिंह बोरा, चनौदा पर 50 हजार रुपये और निर्माता कंपनी अनिक घी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, देवास (मध्य प्रदेश) पर तीन लाख रुपये का दंड लगाया गया।

इसी प्रकार मिर्च पाउडर के विक्रेता सुरेंद्र सिंह, चौखुटिया पर 15 हजार रुपये तथा निर्माता कंपनी श्री भवानी प्रोडक्ट्स, कानपुर पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित निगरानी जारी रखने की बात कही है।

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