Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • महामारी के दौरान 100 प्रतिशत स्कूल शुल्क देना ही होगा : सुप्रीम कोर्ट
  • राष्ट्रीय

महामारी के दौरान 100 प्रतिशत स्कूल शुल्क देना ही होगा : सुप्रीम कोर्ट

RNS INDIA NEWS 09/02/2021
SupremeCourtofIndia

अभिभावकों को बड़ा झटका

जयपुर ,09 फरवरी (आरएनएस)। राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन क्लासेज के दौरान अभिभावकों ने फीस में रियायत की मांग की थी, इसपर राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत देते हुए फीस में छूट दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब फीस का 100प्रतिशत भुगतान करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को पूरे साल की फीस को चुकाने के लिए थोड़ी राहत भी दी है, यह फीस 6 किस्तों में चुकाई जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब अभिभावकों को स्कूल की पूरी फीस चुकानी होगी। 5 मार्च से स्कूल अपनी फीस वसूल सकेंगे। हालांकि अभिभावकों को कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए फीस को 6 किस्तों में चुकाने की छूट भी दी है। कोर्ट के आदेशानुसार अब प्राइवेट स्कूल बढ़ी हुई फीस नहीं ले सकेंगे। 5 मार्च 2021 से छात्रों से सत्र 2019-20 में तय फीस के हिसाब से ही वसूली हो सकेगी। हालांकि पूर्व में महज ट्यूशन फीस का 70 फीसदी देना तय हुआ था लेकिन अब पूरी फीस चुकानी होगी।
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी व्यवस्था दी है कि जो अभिभावक फीस नहीं दे पाए हैं उनके बच्चों को परीक्षा या क्लासेज से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। स्कूल फीस वसूली के लिए उन पर अनावश्यक दबाव नहीं बना सकेंगे। कोर्ट ने स्कूलों को यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी छात्र की फीस जमा नहीं होने पर उसे स्कूल से बेदखल नहीं किया जा सकेगा।
राजस्थान हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने निजी स्कूल फीस विवाद मामले में अभिभावकों को राहत दी थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जिन निजी स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाया है, वे ट्यूशन फीस का 70प्रतिशत ही फीस के तौर पर ले सकेंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: वाराणसी-जौनपुर हाइवे पर भीषण सडक़ हादसें में 7 की मौत, 10 घायल
Next: केंद्र सरकार 24 घंटे बनाए हुए है नजर, पुल टूटने से 13 गांवों से टूटा संपर्क

Related Post

rns featured image new
  • राष्ट्रीय

अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश पहुंचेगा मानसून, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट

RNS INDIA NEWS 26/06/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर प्रतिबंध बरकरार रखा

RNS INDIA NEWS 19/06/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

भांजी से बात करने की खौफनाक सजा, मामाओं ने बीच सड़क पर युवक पर चढ़ा दी कार

RNS INDIA NEWS 13/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • कोसी नदी में नहीं उतरने की सोमेश्वर पुलिस ने की अपील
  • रानीखेत और द्वाराहाट विधानसभा में एसआईआर का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा
  • जिला कारागार का संयुक्त निरीक्षण, बंदी परिजन मुलाकात क्षेत्र का उद्घाटन
  • अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स दिवस पर अल्मोड़ा पुलिस की मैराथन, नशा मुक्त भारत का दिलाया संकल्प
  • कुलपति प्रो. बिष्ट ‘बहादुर रघुराज कुंवरि स्वयंप्रभा समुज्ज्वल मनीषा सम्मान’ से सम्मानित
  • अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश पहुंचेगा मानसून, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.