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लूट के छह आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा

RNS INDIA NEWS 18/08/2023
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रुद्रपुर। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो ने घर में घुसकर लूटपाट करने के आरोपियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ओबीसी बैंक पंतनगर के सामने रहने वाले कश्मीरी लाल ने पंतनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सात अगस्त 2015 की शाम मटकोटा फार्म स्थित अपनी किराने की दुकान को बंद कर घर चले गए। खाना खाने के बाद करीब 10 बजे वह पत्नी कमला देवी और पुत्र सोनू के साथ टीवी देख रहे थे। इसी बीच बाहर से सोनू-सोनू की आवाज आई तो उनकी पत्नी ने जाकर दरवाजा खोला। 5-6 लोग तमंचे लिए हुए अंदर घुस आए और बोले कि जितने पैसे और जेवर हैं, सब निकालकर दे दो, वरना जान से मार देंगे। विरोध के बावजूद उन बदमाशों ने अलमारी में रखे 15 हजार रुपये और पर्स लूट लिए। इसी बीच पुत्र सोनू बदमाशों की नजर बचाकर घर से बाहर निकल गया और शोर मचा दिया। आसपास के लोगों को आता देख बदमाश तमंचे लहराते हुए भाग गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आए मोनू सिंह उर्फ़ मोनू राठौर पुत्र धनपाल सिंह निवासी-रमता भूते थाना सिरौली ज़िला बरेली (यूपी), नितिन पटेल उर्फ देवराज पुत्र बेगराज निवासी सिरकुनियां थाना बिथरी चैनपुर जिला बरेली, राजबाबू पुत्र शिवदयाल सिंह निवासी खाईखेड़ा थाना भूसा ज़िला बरेली, जयप्रकाश पुत्र भीम सिंह निवासी चुरैला थाना बहेड़ी ज़िला बरेली, हरेन्द्र सिंह पुत्र लालाराम निवासी भगवतीपुर थाना बिखरी चैनपुर ज़िला बरेली के पास से एक-एक तमंचा व लूटी गई नगदी के कुछ रुपये और कान्ता प्रसाद पुत्र नत्थूलाल निवासी ग्राम राठ थाना देवरनियां बरेली के पास से एक चाकू बरामद हुआ। सभी के विरुद्ध द्वितीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश शादाब बानो की अदालत में वाद चला। इसमें सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता ने 11 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। इसके बाद न्यायाधीश ने सभी को लूट का आरोपी करार देते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने और शस्त्र अधिनियम के तहत एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।

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