Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • ऊधम सिंह नगर
  • किसान सुखवंत आत्महत्या मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज
  • ऊधम सिंह नगर

किसान सुखवंत आत्महत्या मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

RNS INDIA NEWS 07/02/2026
rns featured image new

काशीपुर(आरएनएस)। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल की अदालत ने किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। आईटीआई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पैगा निवासी किसान सुखवंत सिंह पुत्र तेजा सिंह ने बीते 10-11 जनवरी की देर रात जमीन खरीद-फरोख्त में लगभग चार करोड़ की धोखाधड़ी से परेशान होकर काठगोदाम स्थित एक होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटनाक्रम में मृतक सुखवंत सिंह के भाई परविंदर सिंह ने 12 जनवरी को मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह समेत 26 लोगों के खिलाफ आईटीआई कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें 18 लोगों ने पूर्व में हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया था। इस घटनाक्रम में सुखवंत सिंह पन्नू व वीर पाल सिंह पन्नू निवासी ग्राम भरतपुर थाना कुंडा को भी नामजद किया गया था। सुखवंत सिंह पन्नू व पाल सिंह पन्नू ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा कि उन लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है और न ही उनके खिलाफ कोई दस्तावेज साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं हैं। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया, कि अभियुक्त व सहअभियुक्त ने वादी परविंदर सिंह व उसके भाई से दो-दो बार धोखाधड़ी करते हुए 3 करोड़ 82 लाख रुपये की धनराशि हड़प ली थी। इससे परेशान होकर सुखवंत सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शासकीय अधिवक्ता के तर्कों से संतुष्ट होकर दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: शारदा रिवर फ्रंट से बदलेगी चम्पावत की तस्वीर: सीएम धामी
Next: सरकार पक्षकार बनकर जनता के लिए लड़े लड़ाई: हरीश रावत

Related Post

rns featured image new
  • ऊधम सिंह नगर

तहसील दिवस में ग्राम प्रधानों ने उठाई पेयजल की समस्या

RNS INDIA NEWS 02/06/2026 0
rns featured image new
  • ऊधम सिंह नगर

नवविवाहिता की मौत के मामले में पति समेत पांच पर मुकदमा

RNS INDIA NEWS 02/06/2026 0
rns featured image new
  • ऊधम सिंह नगर

यूकेडी के संगठन विस्तार पर जोर, भुवन चंद्र बने जिला उपाध्यक्ष

RNS INDIA NEWS 01/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • विश्व पर्यावरण दिवस पर चलेगा ‘स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु’ अभियान
  • 15 जून तक चलेगा जल उत्सव पखवाड़ा, ग्राम स्तर पर होंगे जल संरक्षण कार्यक्रम
  • विद्यालयों में योग शिविरों के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति किया जा रहा जागरूक
  • कोट्यूड़ा में किसानों को प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण की दी जानकारी
  • कसार देवी में हरित योग कार्यक्रम आयोजित, 85 लोगों ने किया योगाभ्यास
  • वीवीआईपी दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, जिलेभर में सघन जांच अभियान
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.