खराब मोबाइल की कीमत लौटाने के आदेश

हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने खराब मोबाइल ठीक करके नहीं देने के मामले में मोबाइल कम्पनी सेमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लि. और स्थानीय सर्विस सेंटर को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाया है। आयोग ने दोनों को खराब मोबाइल की कीमत 14,250 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देने और शिकायत खर्च के रूप में पांच हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता महिला आशु पत्नी प्रहलाद सिंह निवासी रामधाम कॉलोनी, शिवालिक नगर, रानीपुर ने मोबाइल निर्माता कंपनी सेमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लि. नई दिल्ली और बीमा कंपनी के स्थानीय सर्विस सेंटर न्यू अंबा कम्युनिकेशन शंकर आश्रम ज्वालापुर के खिलाफ शिकायत दायर की थी। शिकायत में बताया था कि उसने 21 जुलाई 2016 को मोबाइल कम्पनी का एक मोबाइल स्थानीय विक्रेता से 14,250 रुपये में खरीदा था। विक्रेता ने उसे मोबाइल की एक वर्ष की गारण्टी/वारंटी दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि विक्रेता ने तकनीकी और निर्माणधीन कमी आने पर मोबाइल को बदलकर अथवा उसकी कीमत लौटाने का आश्वासन दिया था। जून 2017 में उक्त मोबाइल खराब हो गया था। मोबाइल हैंग होकर खुद ही बंद होने लगा। साथ ही बात करते समय आवाज नहीं आती थी। इसके बाद वह खराब मोबाइल को सर्विस सेंटर पर लेकर गई थी। जहां सर्विस सेंटर के मालिक ने उसे सैट में तकनीकी खराबी बताते हुए वापस लौटा दिया था। जिस पर शिकायतकर्ता ने विक्रेता के पास जाकर खराब मोबाइल को बदलकर देने और उसकी कीमत मांगी थी। लेकिन उन्होंने नया मोबाइल अथवा मोबाइल की कीमत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भी शिकायतकर्ता की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। थक हारकर शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी। शिकायत की सुनवाई करने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल कम्पनी और सर्विस सेंटर को उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही बरतने का दोषी ठहराया है।