जमीनी विवाद मामले में 14 आरोपियों को हुई सजा

रुद्रपुर। वर्ष 2009 में बाजपुर में हुए गोलीकांड एवं मारपीट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने 14 आरोपियों को चार साल कारावास और फायरिंग के मामले में सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत में दस गवाह पेश किये। एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गांव नरखेड़ा थाना बाजपुर निवासी रविंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 अगस्त 2009 की सुबह पांच बजे वह खेत में गया तो सुखदेव सिंह, हरदेव सिंह, दलजीत सिंह, कृपाल सिंह, जसबीर सिंह, बल्देव सिंह, हरतेज सिंह, कर्मजीत सिंह, जोगेन्द्र सिंह, दिलबाग सिंह, दलीप सिंह, गुरजीत सिंह, जसजीत सिंह व दिलबाग सिंह बंदूकों व तमंचों से लैस होकर आए और खेत पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। विरोध करने पर हमला कर दिया। आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने वादी की तहरीर के आधार पर हत्या के प्रयास, बलवा सहित कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। आरोपियों की गिरफ्तारी होने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मामले में एडीजीसी अनिल कुमार ने 10 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शादाब बानो ने 14 दोषियों को चार-चार साल और फायरिंग के दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई।

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