जबरन देह व्यापार कराने में पीड़िता की मां व होटल मालिक समेत पांच को 10 वर्ष की कठोर कैद

रुद्रप्रयाग। नाबालिग बेटी से जबरन देह व्यापार कराने के एक मामले में पीडि़ता की मां व रुद्रप्रयाग शहर के एक होटल मालिक समेत पांच को जिला न्यायालय ने दस वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। 25 जून 2019 को कोतवाली रुद्रप्रयाग में एक नाबालिग की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। नाबालिग पीडि़ता ने पुलिस को बताया गया कि उसकी मां अन्य लोगों के साथ मिलकर उससे जबरन देह व्यापार कराती है तथा इसकी एवज में पैसे लेती है। रुद्रप्रयाग शहर के एक होटल में यह काम पिछले कई समय से कराया जा रहा है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पोस्को अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया। जांच के दौरान आरोपितों से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई। जिला न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत ने इस मामले में गुरुवार को होटल व्यापारी महेश खन्ना को पोस्को व अनैतिक कार्य कराने के मामले में दस वर्ष की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। पीडि़ता की मां सरला देवी को पोस्को व अनैतिक कार्य करने के आरोप में दस-दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा तथा पांच सौ व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में शामिल बीना देवी को भी दस वर्ष की कैद व पंद्रह सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कृत में शामिल प्रकाश राणा व राजेंद्र भंडारी को भी दस वर्ष की सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन चौधरी ने पैरवी की।