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हाईकोर्ट ने सदन में पारस के चयन के खिलाफ दायर पासवान की याचिका खारिज की

RNS INDIA NEWS 10/07/2021
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नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के सांसद चिराग पासवान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस को सदन में पार्टी के नेता के रूप में मान्यता देने संबंधी लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सदन के आंतरिक विवादों का निर्णय अध्यक्ष (स्पीकर) के पास होता है।
उल्लेखनीय है कि पारस ने बुधवार को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी और चिराग ने इसका भी विरोध किया था।
याचिका में कहा गया है कि लोकसभा में अपने नेता का बदलाव पार्टी का विशेषाधिकार है और कहा गया कि लोकसभा के महासचिव की कार्रवाई सदन के नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।
याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, सदन के आंतरिक विवादों को तय करने का अधिकार अध्यक्ष के पास है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा, मुझे इस याचिका में कोई दम नजर नहीं आ रहा और यह बिना मेरिट की याचिका है।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिका बुनियादी संवैधानिक मुद्दों के संदर्भ में अस्पष्ट है।
यह देखते हुए कि छह निर्वाचित सदस्यों में से पांच याचिकाकर्ता के साथ नहीं हैं, उन्होंने तर्क दिया कि यह विवाद न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं हो सकता।
वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि पारस को लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में नामित करने और पासवान का नाम हटाने का निर्णय मनमाना और पार्टी के संविधान के विपरीत है। उन्होंने तर्क दिया कि निर्णय संसदीय बोर्ड को लेना है।
दरअसल चिराग पासवान की ओर से कहा गया था कि पार्टी से निकाले जाने के कारण पशुपति पारस लोजपा के सदस्य नहीं हैं। चिराग ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उनके चाचा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस के गुट को मान्यता दी है।

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