गुंडा ऐक्ट में निरुद्ध आरोपी 6 माह के लिए जिला बदर

विकासनगर। नशे के कारोबार के एक आरोपी को सहसपुर पुलिस ने गुंडा ऐक्ट में निरुद्ध कर दिया है। सहसपुर पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी देहरादून ने आरोपी को छह महीने के लिए जिला बदर करने के निर्देश दिए हैं। सहसपुर पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को जिले की सीमा से बाहर कर छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। आरोपी को छह माह तक जिले में न घुसने की चेतावनी दी है। आरोपी फैजान पुत्र मेहंदी हसन निवासी खुशालपुर के खिलाफ थाना सहसपुर में मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर कई मुकदमे दर्ज हैं। जिसके चलते सहसपुर पुलिस ने आरोपी को गुंडा ऐक्ट में निरुद्ध किया है। सहसपुर पुलिस की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी देहरादून ने आरोपी फैजान को छह माह के लिए जिला बदर करने के निर्देश दिए हैं। थाना पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी फैजान को देहरादून जिले की सीमा से बाहर जिला बदर कर दिया है। थानाध्यक्ष गिरीश नेगी ने बताया कि आरोपी को चेतावनी दी है कि छह माह तक जिले की सीमाओं में प्रवेश न करे। अन्यथा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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