घर में घुसकर मारपीट व गाली गलौच के तीन अभियुक्तों को सजा

रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। एक व्यक्ति के साथ घर में घुसकर मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने के तीन आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य ने बताया कि जनपद के ग्राम वनथापला निवासी वादी बृजमोहन सिंह ने कोतवाली रुद्रप्रयाग में 6 सितम्बर 2024 को एक तहरीर दी कि अभियुक्त भगत सिंह, मातबर सिंह और जगमोहन सिंह उनके घर में आए और उनके साथ मारपीट की। गाली गलौज करने के साथ ही धमकी देने लगे। इस दौरान उन्हें चोटे भी आई जबकि बीच-बचाव करने आई वादी की पुत्री को भी उक्त घटना में चोटें आई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। साथ ही मामले की विवेचना भी शुरू की गई। अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। जिसके बाद न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए और विचारण किया गया। विचारण के बाद शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी अभियुक्त भगत सिंह को धारा 333 भारतीय न्याय संहिता 2023 में दोषसिद्ध पाते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास की सजा तथा 1000 रुपये जुर्माना, धारा 115 (2), 351 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में दोषसिद्ध पाते हुए तीन माह का कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा ना करने में व्यतिक्रम में अभियुक्त को एक सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा होगा। इसी मामले में दूसरे अभियुक्त मातबर सिंह को धारा 351 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में दोषसिद्ध पाते हए तीन माह का कठोर कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना अदा ना करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त एक सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। तीसरे अभियुक्त जगमोहन सिंह को धारा 351 (2) भारतीय न्याय संहिता 2023 मे दोषसिद्ध पाते हुए तीन माह का कठोर कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना अदा ना करने के व्यतिक्रम में अभियुक्त एक सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। न्यायालय ने सभी सजाओ के साथ साथ चलने का आदेश सुनाया। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी प्रमोद चन्द्र आर्य ने प्रभावी पैरवी की।

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