गौवंश हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी ख़ारिज

अल्मोड़ा। गौ हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश श्रीकान्त पाण्डेय की अदालत में अभियुक्त हरि सिंह कड़ाकोटी उर्फ हरदा पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम सूणी थाना भतरौजखान अल्मोड़ा धारा- 3/5/11(1) 30 गौ संरक्षण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 429, 120बी/34 ताहि के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अभियुक्त की जमानत का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि गौवंश हत्या के मामले में अभियुक्त हरि सिंह उर्फ हरदा द्वारा 4 बैलों को दिनांक 01-05-2024 को भतरौजखान से हांक कर रीचि से 2 किलो मीटर कच्ची सड़क पर मोहनरी को जाने वाले रास्ते पर ले गया था। जहाँ अन्य अभियुक्तों ने बैलों की हत्या की। अभियुक्त हरि सिंह द्वारा अन्य अभियुक्तों को उक्त घटना कारित करने में सहयोग किया गया है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह दुबारा उक्त कारोबार की पुनरावृत्ति कर सकता है जिस पर न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र सोमवार को खारिज कर दी गई।


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