गैर इरादतन हत्या में आठ को सजा

हरिद्वार। गैर इरादतन हत्या के इरादे से मारपीट कर चोट पहुंचाने के मामले में जनपद न्यायाधीश एसके त्यागी ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिला जज ने सभी दोषियों को 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनय गुप्ता ने बताया 26 दिसंबर 2003 को बुग्गावाला क्षेत्र के गांव कुड़कावाला लालवाला में आबादी की भूमि को लेकर गांव के रहने वाले आरोपी चिंटू उर्फ चिमटु पुत्र अमर सिंह, उसके दो पुत्र नरेश व ऋषिपाल, टोनी उर्फ बाबूराम व बाला हरु पुत्र गण नकलीराम, नकलीराम, नगीना, अय्यूब, दो भाई यासीन व समीन पुत्रगण इलाही बक्स और चांदकुंवर पुत्र नगीना ने शिकायतकर्ता के परिवार वालों से रंजिश रखते जान से मारने की नीयत से पलकटी, चाकू, लाठी डंडे से हमला बोल दिया था। हमले के वक्त शिकायतकर्ता के चाचा फूलसिंह, प्रेमचंद व महिला संजोगलता के खेत में काम कर रहे थे। शोर सुनकर पहुंचे गांव वालों को देखकर सभी आरोपी वहां से भाग गए थे। गांव वालों की सहायता से चोटिल फूल सिंह, प्रेमचंद व महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। जिसपर शिकायतकर्ता अरविंद कुमार ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में जांच करने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इससे पूर्व पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार जेल भेज दिया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए।

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