फर्जी जाति प्रमाणपत्र पर नौकरी करने वाले शिक्षक की सेवा समाप्त

रुडक़ी। एसआईटी की जांच में खानपुर के राजकीय प्राथमिक स्कूल हस्तमौली में तैनात सहायक अध्यापक का जाति प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद विभाग ने शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी। उप शिक्षाधिकारी ने शिक्षक के खिलाफ खानपुर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज कराया है।रुडक़ी के 425 आवास विकास कालोनी निवासी अजय कुमार वर्ष 2006 में शिक्षा विभाग में बतौर सहायक अध्यापक भर्ती हुए थे। फिलहाल वे खानपुर हस्तमौली प्राथमिक स्कूल में तैनात थे। सरकार के आदेश पर एसआईटी सभी अध्यापकों के प्रमाणपत्रों की जांच कर रही है। एसआईटी ने अजय कुमार के जाति और मूल निवास प्रमाणपत्र की भी जांच की। उनके दोनों ही प्रमाणपत्र रुडक़ी तहसील से बने हुए थे। जांच में मूल निवास प्रमाणपत्र तो सही मिला लेकिन जाति का प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया। जांच टीम के मुताबिक तहसील में जाति प्रमाणपत्र जारी करने का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था। इसके बाद एसआईटी ने जाति प्रमाणपत्र फर्जी होने की रिपोर्ट डीईओ (बेसिक) को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर डीईओ (बेसिक) ने शिक्षक की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश खानपुर की एबीईओ को भेजी थी। एबीईओ दीप्ति यादव ने इसकी तहरीर पुलिस को दी थी। प्रभारी एसओ खानपुर आशीष नेगी ने बताया कि तहरीर पर शिक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। बर्खास्त शिक्षक अजय कुमार का कहना है कि तहसील में जाति प्रमाणपत्र का रिकार्ड है। डीईओ बेसिक के सामने अपना पक्ष रखा था। उन्हें अपने पिता का जाति प्रमाणपत्र भी दिखाया था लेकिन एकपक्षीय कार्रवाई की गई है। सीईओ से अपील की जा रही है। वहां सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट जाएंगे।


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