फर्जी जमानती प्रस्तुत करने के दोषी की सजा बरकरार

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देहरादून। गाली गलौज के मुकदमे में फर्जी जमानती प्रस्तुत कर जमानत लेने वाले की सजा‌ को सेशन कोर्ट ने बरकरार रखा है। शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि वेदप्रकाश गुप्ता निवासी स्मिथ नगर के खिलाफ 1994 में गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद उसकी जमानत मंजूर हुई तो उसने फर्जी जमानती प्रस्तुत किए। न्यायालय ने इस मामले में उसके खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मुदकमा चलाने के आदेश ‌दिए। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वेदप्रकाश गुप्ता को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुना दी। इस सजा के खिलाफ उसने सेशन कोर्ट में अपील की थी। एडीजे अष्टम सुधीर कुमार की अदालत ने इस अपील को खारिज करते हुए सजा बरकरार रखी है। दोषी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं।

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