दुष्कर्म आरोपी को 12 साल कारावास
देहरादून। नाबालिग को बहलाकर भगा ले गए आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पोक्सो न्यायालय की विशेष जज मीना देउपा की अदालत ने दोषी पर कुल 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें 15 हजार रुपये पड़िता को क्षति पूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी ने बताया कि घटना को लेकर पटेलनगर थाना पुलिस ने 25 जनवरी 2020 को केस दर्ज किया। महिला का आरोप था कि उनकी करीब 16 वर्षीय बेटी को रजत (22) पुत्र पप्पू निवासी गली संख्या एक, ओगल भट्टा झांसा देकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने जांच शुरू की। इस बीच रजत के मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार का लड़की के परिवार को फोन आया। बताया कि पप्पू उसे अपने साथ लेकर उनके घर पहुंचा है। दून पुलिस मुंबई पहुंची और वहां से लड़की को बरामद कर आरोपी रजत को गिरफ्तार कर 28 जनवरी को दून लाया गया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराने के साथ ही बयान दर्ज किए। इस दौरान दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने झांसा देकर ले जाने, दुष्कर्म और पोक्सो के तहत न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने आरोपी रजत को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता नेगी ने बताया कि झांसा देकर भगा ले जाने में तीन साल की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। वहीं पोक्सो और दुष्कर्म में 12 साल की सजा सुनाते हुए बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्यायालय में अभियोजन की ओर से छह गवाह और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए।