डीएम, एसडीएम, नगर निगम रुडक़ी से 3 सप्ताह के भीतर जवाब दें : हाईकोर्ट
नैनीताल। हाइकोर्ट ने गुरुवार को नगर निगम रुडक़ी के वार्ड नंबर 22 सलेमपुर में स्थित तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर पार्षद व ठेकेदार द्वारा बिना टेंडर तालाब की मिट्टी बेचे जाने तथा याचिकाकर्ता को जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने जिलाधिकारी, एसडीएम, नगर निगम रुडक़ी को तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है। सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। सलेमपुर वार्ड नंबर 22 रुडक़ी हरिद्वार निवासी रधुनाथ सिंह सैनी की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। कहा कि सलेमपुर में सौंदर्यीकरण के नाम पर बिना टेंडर के पार्षद व ठेकेदार ने 20 दिन तक लगातार अवैध रूप से मिट्टी निकाली। जब याचिककर्ता द्वारा इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई दी उसको जान से मारने की धमकी दी गई। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इन लोगों द्वारा सरकार को 40 से 50 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान किया गया। याचिकाकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।