डीएम ने दिए श्रीनगर में 3 मई तक कोविड कर्फ्यू लगाने के आदेश
पौड़ी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम पौड़ी डा. विजय कुमार जोगदंडे ने नगर पालिका श्रीनगर में 3 मई तक कोविड कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों व वाहनों को ही छूट रहेगी। कोविड कर्फ्यू के दौरान यहां सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो पाएंगे। डीएम द्वारा जारी किए आदेशों के तहत बढ़ते हुए कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए नगर पालिका श्रीनगर में 3 मई तक कोविड कफ्र्यू लगाया गया है। इस दौरान इन क्षेत्रों में फल, सब्जी की दुकाने, डेरी, मीट, मछली, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता-गल्ला की दुकाने व पशुचारा की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति, दवा की दुकानें पूरे समय खुला रहेंगी। डीएम ने बताया कि कोविड कफ्र्यू के दौरान आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों, सरकारी वाहनों को केवल डयूटी जाने, हवाई जहाज, टे्रन व बस यात्रा करने वाले लोगों को आवागमन के लिए छूट रहेगी। इसके साथ ही शादी में 50 से अधिक लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे। डीएम ने बताया कि लक्ष्मणझूला क्षेत्र में पडऩे वाले पुल, झूला पुलों से केवल व्यापारियों को आवागमन की छूट रहेगी। इस अवधि में बैंक व पोस्ट आफिस यथा समय तक खुले रहेंगे। शव यात्रा में 20 लोग ही रहेंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य, औद्योगिक इकाइयों में कार्य चलते रहेंगे व इनसे जुड़े हुए कार्मिक व निर्माण सामग्री के वाहनों के आवागमन के लिए छूट रहेगी। रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। वास्तविक रूप स चिकित्सालय उपचार के लिए जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों व कोविड 19 जांच व टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट रहेगी। डीएम ने बताया कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।