धोखाधड़ी के आरोपी को कोर्ट ने बरी किया

काशीपुर(आरएनएस)। पेट्रोल पंप बेचकर रकम लेने के बाद भी पंप नाम न करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त किया है। आठ साल पहले भूपेंद्र सिंह ने केस दर्ज कराकर कहा था कि उसने गुरुकृपा फीलिंग स्टेशन मनोज कुमार से दस साल पहले 90 लाख रुपये में खरीदा था। पूरी रकम मनोज कुमार को दे दी गई थी। रकम देने के बाद भूपेंद्र ने मनोज कुमार से पेट्रोल पंप को उसके नाम करने को कहा तो उसने पेट्रोल पंप नाम करने के बजाए गदरपुर के भट्टे वाले हाजी फुरकान अली को बेच दिया। उसके बाद मनोज ने पेट्रोल पंप को आसिफ, मेरठ टायर वाले काशीपुर को बेच दिया। पंप न मिलने पर उसने अपनी रकम मांगी तो मनोज ने 90 लाख रुपये में से मात्र चार लाख रुपये ही भूपेंद्र को दिए। आठ वर्ष तक कोर्ट में चले केस में बचाव पक्ष के वकील राजीव कुमार, व नरेंद्र यादव की दलीलो से सहमत होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज राणा ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी मनोज कुमार को दोष मुक्त कर दिया।