धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की कोर्ट से सहखातेदार से इकरारनामा कर छल कपट से भूमि के एवज में 60 लाख रुपये हड़पने व रजिस्ट्री अन्य के नाम करने के आरोपी गोपाल सिंह की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। डीजीसी सुशील शर्मा ने जमानत का विरोध किया। नया पांडेगांव कोटाबाग निवासी संदीप आनंद ने 18 फरवरी 2022 को कालाढूंगी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि उसने 2011 में पूर्व प्रधान उमेश तिवारी के माध्यम से गोपाल सिंह निवासी इंद्रपुरम नई दिल्ली की ग्राम देचौरी में स्थित 12 बीघा भूमि की खरीद 60 लाख रुपये में की। इकरारनामा कर धनराशि का भुगतान भी कर दिया। लेकिन आरोपी रजिस्ट्री के लिए टालमटोली करता रहा। बाद में पता चला कि 4 मई 2012 को इस भूमि की रजिस्ट्री बाजपुर निवासी सुखदेव के नाम कर दी गई। एसआईटी जांच में भी आरोपों की पुष्टि हुई।

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