चरस तस्करी के दो आरोपियों को कारावास और अर्थदंड

अल्मोड़ा। चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने दो अभियुक्तों को कारावास व पंद्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा के द्वारा न्यायालय को बताया गया कि दिनांक 20-02-2020 को उपनिरीक्षक श्याम सिंह बोरा, उपनिरीक्षक मोहन सिंह सौन पुलिस सह कर्मियों के साथ संयुक्त रूप से चैकिंग कर रहे थे। चैकिंग के दौरान कच्चे पैदल मार्ग पर दो व्यक्ति पुलिस कर्मियों को देखकर पीछे मुड़कर वापस भागने लगे जिनको शक होने पर पुलिस कर्मियों के द्वारा पकड़ लिया गया। पूछताछ में दोनों दोनों व्यक्तियों ने बताया कि उन दोनों के पास चरस है जिसे वे बेचने के लिए लमगड़ा ले जा रहे थे। तलाशी में अभियुक्त नारायण लाल से 800 ग्राम तथा अभियुक्त खजान चन्द्र से 606 ग्राम चरस बरामद हुई। जिसे मौके पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मामले की विवेचना पूर्ण होने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। मामले में अभियोजन की ओर से छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नैल्वाल द्वारा न्यायालय को बताया कि अभियुक्त नारायण लाल से 800 ग्राम अवैध चरस व अभियुक्त खजान चन्द्र से बरामद 606 ग्राम अवैध चरस बरामद हुआ है और अभियुक्तगणों द्वारा अवैध रूप से चरस का कारोबार किया जा रहा है। अभियोजन की तरफ से दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परीशीलन कर अभियुक्त नारायण लाल पुत्र हरी राम निवासी मज्यूली, तहसील धारी, जिला नैनीताल को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 साल 6 माह का कारावास व पन्द्रह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया एवं अभियुक्त खजान चन्द्र पुत्र तारा चन्द्र मेलकानी निवासी सेलालेख, तहसील धारी, जिला नैनीताल को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 साल का कारावास व पन्द्रह हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।