अल्मोड़ा: चरस तस्करी के आरोपी को 10 साल की सजा और एक लाख अर्थदंड

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा

 

अल्मोड़ा। चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान ने अभियुक्त खुशाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम भेटी दयारखोली, तहसील धारी जिला नैनीताल को धारा-8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियुक्त को 10 साल की सजा व 1,00,000 (एक लाख रूपये) का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

यह है मामला
मामला 30 नवम्बर 2020 का है जब थाना लमगड़ा जिला अल्मोड़ा में तैनात उपनिरीक्षक सुनील सिंह बिष्ट, पुलिस कर्मचारी उपनिरीक्षक विशेष जगत सिंह, आरक्षी दीप चन्द्र, एसओजी0 इंचार्ज नीरज भाकुनी, आरक्षी भूपेन्द्र पाल के साथ संयुक्त रूप से मोरनौला के पास जंगल की ओर मुख्य सड़क पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहन की चैकिंग कर रहे थे। चैकिंग के दौरान धौलगड़िया तिराहे की ओर से एक व्यक्ति हाथ में थैला पकड़े हुए पैदल आता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस कर्मचारियों को देखकर सकपकाने लगा और तेज कदमों से पीछे की ओर मुड़ने लगा तो पुलिस कर्मचारियों को शक होने पर पुलिस कर्मियों ने उसे 100 मीटर धौलगड़िया तिराहे को जाने वाली सड़क की ओर पकड़ लिया। भागने के दौरान उस व्यक्ति ने हाथ में पकड़ा हुआ थैला फेंक दिया, थैले की तलाशी ली गयी तो उसमें 1 किलो 800 ग्राम चरस बरामद हुई। अभियुक्त खुशाल सिंह से उक्त बरामद चरस के बारे में पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं गाँव से थोड़ा-थोड़ा चरस इकठ्ठा किया था जिसे वह हल्द्वानी बेचने ले जा रहा था। पुलिस कर्मचारियों द्वारा मौके पर चरस को सील सर्व मोहर कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से पांच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैड़ा, द्वारा न्यायालय को बताया कि अभियुक्त खुशाल सिंह के कब्जे से 1 किलो 800 ग्राम अवैध चरस उसके थैले से बरामद हुआ है और अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से चरस का कारोबार करने हेतु उसे हल्द्वानी बेचने के लिए ले जा रहा था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा मामले में सबल पैरवी करते हुए मामले में दलीलें व नजीरें पेश कर प्रभावी पैरवी की गयी तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परीशीलन कर अभियुक्त खुशाल सिंह को 10 साल की सजा व 1,00,000 (एक लाख रूपये) का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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