
हरिद्वार। बिना विभागीय अनुमति परीक्षा कराने और कोरोना की गाइड लाइन का पालन न करने के आरोप में शहर कोतवाली पुलिस ने पन्ना लाल भल्ला इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा आपदा प्रबंधन अधिनियम ऐक्ट के तहत अधिवक्ता की शिकायत पर दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक अधिवक्ता पुनीत कंसल ने शिकायत कर बताया कि 17 जनवरी को भल्ला कॉलेज में बिना विभाग की अनुमति से कॉलेज में एक निजी कंपनी के लिए परीक्षा आयोजित कराई गई। जिसमें करीब 500 से अधिक बच्चे शामिल हुए। आरोप है कि निजी स्वार्थ के लिए यह सब किया गया था। कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया। जांच के बाद शुक्रवार को पुलिस ने कॉलेज के प्रधानाचार्य ओपी गुनियाल को मुकदमे में नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर ओपी गौनियाल का कहना है कि कंपनी की ओर से लोकल लेवल पर अनुमति ली गई होगी। सभी आरोप निराधार हैं। इसकी पुष्टि एसएसआई नंदकिशोर ग्वाडी ने की है।
