स्मैक के साथ पकड़े गए युवकों की जमानत याचिका खारिज
हरिद्वार। स्मैक के साथ पकड़े गए दो आरोपी युवकों की जमानत याचिका एनडीपीएस एक्ट कोर्ट न्यायाधीश रीना नेगी ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 21 जुलाई 2020 को एसटीएफ/एडीटीएफ एसआई प्रियंका भारद्वाज श्यामपुर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी और वांछित लोगों को पकडऩे के लिए गश्त कर रही थीं। उसी दौरान मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि चिडिय़ापुर की तरफ से चंडीपुल की ओर दो बाइक सवार युवक आ रहे हैं। दोनों युवकों के पास स्मैक है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जहां मुखबिर के इशारे पर दोनों आरोपियों हितेश पुत्र सुरेंद्र सिंह नेगी निवासी मसन्दावाला थाना गढ़ी कैंट देहरादून और आदित्य सेन पुत्र राजेश कुमार निवासी दून वैली जौहरी गांव थाना गढ़ी कैंट देहरादून को पकड़ा था। पुलिस ने उसके पास से काफी मात्रा में स्मैक बरामद की। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान पेश कर जेल भेज दिया था। मामले की ऑनलाइन वीडियो कॉल से सुनवाई के बाद विशेष एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ने दोनों आरोपी हितेश कुमार और आदित्य सेन की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।