विज्ञापन में बाल उगेंगे का किया दावा… ना उगने पर एक्टर को कोर्ट ने लगाया जुर्माना

थ्रिसूर। केरल के एक कंज्यूमर कोर्ट ने हेयर क्रीम प्रोडक्ट के विज्ञापन में गलत दावा करने को लेकर एक फिल्म एक्टर को जिम्मेदारी ठहराया है। बताया जा रहा है कि फिल्म एक्टर ने इस हेयर प्रोडक्ट के असर के बारे में जाने बिना ही एंडॉर्स कर रहे थे। खबर के मुताबिक त्रिसूर के जिला उपभोक्ता फोरम बनाने वाली कंपनी और फिल्म एक्टर अनूप मेन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फ्रांसिस वडक्कन नाम के एक शख्स ने ए-वन मेडिकल्स, धात्री आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड और अनूप मेनन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी इस शिकायत में वडक्कन ने कहा कि उन्होंने पहली बार इस हेयर क्रीम को जनवरी 2012 में 376 रुपये में खरीदा था। इस हेयर क्रीम को उन्होंने एक विज्ञापन देखने के बाद खरीदा था, जिसमें अनूप मेनन प्रॉमिस करते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को 6 सप्ताह तक इस्तेमाल किया जाता है तो हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन, यह क्रीम का प्रयोग करने के बावजूद उन्हें कोई लाभ नहींं हुआ। जिसके बाद उन्होंने फोरम में शिकायत दर्ज करते हुए 5 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी। अनूप मेनन ने क्या कहा?
फोरम के सामने अपने जवाब में अनूप मेनन ने माना कि उन्होंने कभी भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। वो केवल अपनी मां द्वारा तैयार किया गया हेयर ऑयल ही इस्तेमाल करते हैं। मेनन ने कहा, मैंने कभी भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं अपनी माता द्वारा तैयार किए गए हेयर ऑयल का ही इस्तेमाल करता हूं। उन्होंने बताया कि विज्ञापन में क्या बोला जा रहा है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि यह मैन्युफैक्चरर की स्टोरी थी। उन्हें लगा कि यह प्रोडक्ट हेयर ग्रोथ नहीं बल्कि हेयर केयर के लिए है। फोरम ने अपने आदेश में कहा कि इससे स्पष्ट होता कि एंबेस्डर ने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। साथ ही, इस विज्ञापन में किए गए वादे और प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने पर रिजल्ट में अंतर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोडक्ट के साथ दिए गए पर्ची में चेतावनी को इस प्रकार प्रिंट किया गया है कि उसे आराम से नहीं पढ़ा जा सकता है।