गांजा तस्करी के अभियुक्त की जमानत याचिका हुई खारिज

अल्मोड़ा। गांजे की तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान के न्यायालय में अभियुक्त विपन कुमार पुत्र करनैल सिंह निवासी डी-21 निहाल बिहार नागलोई थाना निहाल बिहार नई दिल्ली द्वारा एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत न होने का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 13-01-2021 को पुलिस ने नैल कमान तिराहे पर आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग के दौरान सराईखेत की ओर से आते वाहन संख्या डी०एल०-8सी०ए०यू०-1822 को रोककर चैक किया गया तो वाहन की डिग्गी में रखे 2 अलग-अलग बैगों की तलाशी ली गयी तो उक्त दोनों बैगों में गांजा बरामद हुआ जिसे इलैक्ट्रानिक तराजू से तोला गया तो उक्त दोनों बैगों में 27 किलो 81 ग्राम अवैध गांजा मिला। अभियुक्तगणों को पुलिस कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया तथा मौके पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगणों को जेल भेजा गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने कहा कि यदि अभियुक्त विपन कुमार को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त का पुनः अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त होने की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता है। जिस कारण न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आज खारिज की गई।

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