गांजा तस्करी के मामले में 3 अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज

अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान के न्यायालय में अभियुक्त भूरे खां, हर्ष रावत पुत्र मनवर सिंह, अभियुक्त कार्तिकेय दीक्षित पुत्र केशव किशोर निवासी कुमाऊ कालोनी कचनाल गाजी काशीपुर ऊधम सिंह नगर धारा-20/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियुक्तगणों द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 11-02-2021 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा चैकिंग के दौरान पुलिस सहायता केन्द्र मोहान अल्मोड़ा पर वाहन संख्या- UKO701041 SWIFT DZIRE में सवार अभियुक्तगणों द्वारा अवैध गांजा परिवहन किया जा रहा था तथा अभियुक्तगणों से संयुक्त रूप से गांजा बरामद हुआ, जिसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तोला गया तो उसका वजन 10 किलो 768 ग्राम निकला तथा मौके पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्तगणों को जेल भेजा गया। अभियोजन द्वारा एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्राविधानों का पूर्ण रूप से पालन किया गया है यदि अभियुक्तगणों को जमानत पर रिहा किया जाता है अभियुक्तगणों के पुनः अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त होने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और अभियुक्तगणों के न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने, विवेचना में सहयोग न करने व भागने कि सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस पर न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अभियुक्तगणों के जमानत प्रार्थना पत्रों को आज 22 फरवरी को खारिज किया गया।