आयकर विभाग ने की विवादित 56 बीघा जमीन कुर्क

हरिद्वार। ज्वालापुर की विवादित 56 बीघा जमीन को कानपुर की आयकर विभाग की टीम ने कुर्क कर लिया है। भूमाफिया यशपाल तोमर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद आयकर विभाग की ओर से हरिद्वार आकर कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग ने जमीन को बेनामी घोषित करते हुए खरीद-फरोख्त व हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। बुधवार को कानपुर से आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई की एक टीम ने विवादित जमीन पर पहुंचकर मुनादी कराते हुए नोटिस लगाया। इस मामले में भूमाफिया यशपाल तोमर सहित जमीन से जुड़े अन्य प्रॉपर्टी डीलर भी जांच की जद में आएंगे। ज्वालापुर में जूर्स कंट्री के पीछे स्थित विवादित 56 बीघा जमीन के मामले में दिल्ली के एक प्रॉपर्टी डीलर ने ज्वालापुर कोतवाली में भूमाफिया यशपाल तोमर व अपने भाई सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उत्तराखंड की एसटीएफ ने मामले की छानबीन करते हुए यशपाल तोमर को नोएडा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद तत्कालीन ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी महेश जोशी की ओर से यशपाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया और जिलाधिकारी के आदेश पर यशपाल की लगभग 150 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। यशपाल तोमर फिलहाल हरिद्वार जेल में बंद है। इस बीच आयकर विभाग ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए 56 बीघा जमीन को बेनामी संपत्ति घोषित करते हुए कुर्क कर लिया। कानपुर से आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई के डिप्टी कमिश्नर विक्रम मणि के नेतृत्व में एक टीम ने हरिद्वार पहुंचकर इस संबंध में मुनादी कराई। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया आयकर विभाग की आई थी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस उनके साथ मौजूद रही।


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