आय से अधिक संपत्ति के मामले में 16 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
नैनीताल। हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी 1998 बैच के आईएएस आयकर अधिकारी श्वेताभ सुमन व अन्य की अपीलों में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तिथि तय की है। मामले की सुनवाई न्यायधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। एक शिकायती पत्र के आधार पर वर्ष 2015 में सीबीआई ने आयकर अधिकारी के चौदह ठिकानों पर छापा मारा था। तब वह संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। जांच में सीबीआई ने पाया कि अधिकारी के पास आय अधिक संपत्ति है। जो गाजियाबाद, झारखंड, बिहार व देहरादून में है। इस संपत्ति को उन्होंने अपनी माता व जीजा के नाम किया था। स्पेशल जज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन (सीबीआई) देहरादून ने 13 फरवरी 2019 को इन्हें सात साल की सजा सुनाई। साथ ही तीन करोड़ 70 लाख चौदह रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।