भोजन माता मामले में अभिभावक संघ के अध्यक्ष सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी पर रोक

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चंपावत जिले के जीआईसी सूखीढांग में भोजन माता के द्वारा अभिभावक संघ के अध्यक्ष सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमे को निरस्त करने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में हुई। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने अभिभावक संघ के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार सहित पांच अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। अभिभावक संघ के अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार व पांच अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी पर रोक व मुकदमा निरस्त हेतु याचिका पेश की थी।

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