Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • हरिद्वार
  • चिकित्सा सेवा में कमी पर बीमा कंपनी पर ठोका हर्जाना
  • हरिद्वार

चिकित्सा सेवा में कमी पर बीमा कंपनी पर ठोका हर्जाना

RNS INDIA NEWS 01/02/2022
rns featured image new

रुड़की।  जिला उपभोक्ता आयोग ने पैथोलॉजी जांच रिपोर्ट गलत देने पर चिकित्सा सेवा में कमी मानकर चिकित्सक को दोषी ठहराया है। आयोग ने बीमा कंपनी को पीड़ित उपभोक्ता को उपचार खर्च 1.02 लाख रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति, वाद खर्च के रूप में दस हजार रुपये एक माह के अंदर अदा करने को कहा है।
अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि रामनगर निवासी निशा दुआ ने नौ नवंबर सन 2019 को जी मिचलाहट होने पर नायशा नर्सिंग होम में डॉ. नवीन खन्ना को दिखाया तो उन्होंने खुशी पैथोलॉजी से जांच कराई। इसमें स्क्रब टाइफस पाजिटिव होना दर्शाकर रोगी में शुगर बढ़ी होने के साथ ही डेंगू बुखार के लक्षण बता दिए जबकि रोगी को बुखार की कोई शिकायत नहीं थी।
इस रिपोर्ट के आधार पर उपचार करने से निशा दुआ की हालत बिगड़ गई। रिपोर्ट में संदेह होने पर मेट्रो हॉस्पिटल की पैथ लैब में फिर से जांच कराई तो 10 नवंबर सन 2019 की रिपोर्ट में स्क्रब टाइफस निगेटिव आया। इससे स्पष्ट हुआ कि पूर्व की जांच गलत थी। इसी आधार पर निशा दुआ ने 24 जनवरी 2020 को चिकित्सीय सेवा में कमी को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्यगण अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने गलत पैथॉलॉजिकल जांच के लिए खुशी पैथोलॉजी लेबोरेट्री के चिकित्सक को दोषी माना। चूंकि उन्होंने अपना व्यवसायिक बीमा दि ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया हुआ था। इसलिए चिकित्सा सेवा में कमी के लिए चिकित्सक की ओर से बीमा कंपनी को उपचार खर्च मय ब्याज, क्षतिपूर्ति तथा वादखर्च का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार
Next: बीमार कार्मिकों की चुनाव ड्यूटी नहीं लगाने की मांग

Related Post

rns featured image new
  • हरिद्वार

घरेलू हिंसा के मामले की सुनवाई को पंहुची महिला से पति ने की अभद्रता

RNS INDIA NEWS 31/05/2026 0
rns featured image new
  • हरिद्वार

मां-बेटे पर हमला, आठ लोगों पर केस दर्ज

RNS INDIA NEWS 31/05/2026 0
rns featured image new
  • हरिद्वार

अहिल्याबाई ने समाज सेवा की ऐसी मिसाल कायम की: हरीश रावत

RNS INDIA NEWS 31/05/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 01 जून
  • घरेलू हिंसा के मामले की सुनवाई को पंहुची महिला से पति ने की अभद्रता
  • तीन दिन से लापता सिडकुल कर्मी का शव पेड़ से लटका मिला
  • मां-बेटे पर हमला, आठ लोगों पर केस दर्ज
  • अहिल्याबाई ने समाज सेवा की ऐसी मिसाल कायम की: हरीश रावत
  • पानी निकासी के विवाद में पड़ोसियों के बीच मारपीट, सात पर केस
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.