यहां के जिला शिक्षा अधिकारी निलंबित
हाईकोर्ट ने गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी हरिद्वार धर्मपाल सैनी द्वारा पद का दुरुपयोग करने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने शपथपत्र पेश कर कोर्ट को अवगत कराया कि डीईओ के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं। जांच में वह 18 मामलों में दोषी पाए गए हैं। इसके बाद सरकार ने उनको निलंबित कर दिया है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई। हरिद्वार निवासी पदम कुमार ने मामले में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी धर्मपाल सैनी ने अपने पद का दुरुपयोग कर कई शिक्षकों को नियम विरुद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि वे नियमावली के विरुद्ध अपने गृह जनपद में कार्यरत हैं। इसकी शिकायत उन्होंने राज्य सरकार तथा जिलाधिकारी से की, जिसकी जांच भी हुई। जांच में उनके ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध हुए, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई। गुरुवार को मामले में राज्य सरकार ने शपथपत्र पेश कर कोर्ट को अवगत कराया कि डीईओ के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं। सरकार ने इनको निलंबित कर दिया है।