केंद्र सरकार ने कसा तबलीगी जमात पर शिकंजा?

ओसीआई कार्डधारकों को लेनी होगी इजाजत, मीडिया कवरेज पर भी नियम लागू

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने एक नए नियम में कहा है कि अगर कोई ओसीआई कार्डधारक भारत में किसी तरह की रिसर्च, मशनरी या तबलीग या फिर पत्रकारिता से जुड़ी कोई गतिविध शुरू करना चाहता है, तो उसे इन सब के लिए खास अनुमति लेनी होगी। गृह मंत्रालय का कहना है कि अगर ऐसी कोई गतिविधि शुरू करनी है तो विदेश में क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) से खास अनुमति लेनी पड़ेगी।
ओवरसीज़ भारतीय अगर किसी फॉरेन मिशन के साथ काम करना या किसी ऐसे इलाके में जाना चाहते हैं जिसे संरक्षित रखा गया है तो ऐसी स्थिति में भी अनुमति की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर अगर पते में कोई बदलाव है तो ओसीआई कार्डहोल्डर्स को ये जानकारी एफआरआरओ को देनी होगी। बता दें कि इन नए नियमों में एक चीज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि सरकार इसमें तबलीग यानी कि एक विशेष धार्मिक कार्यक्रम और पत्रकारिता का जिक्र एक लाइन में रखा है। पिछले साल कोरोना वायरस को फैलाने को लेकर तबलीगी जमात के लोग चर्चा में आए थे। दिल्ली में मार्च में इनकी काफी निंदा हुई थी.। देशभर में इनसे जुड़े कोरोना के कई मामले मिले थे।