
रुद्रपुर(आरएनएस)। निजी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव के बाद नवजात को जन्म के 24 घंटे के भीतर बर्थ डोज लगाना अनिवार्य होगा। बीसीजी, ओपीवी-0 और हेपेटाइटिस-बी की वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने पर अस्पताल प्रबंधन को नवजात को तत्काल निकटतम सरकारी अस्पताल, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल भेजकर टीकाकरण कराना होगा। लापरवाही मिलने पर संबंधित अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव गोस्वामी ने जिले के सभी निजी चिकित्सालयों और नर्सिंग होम को निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में कई निजी अस्पतालों में जन्म के समय लगने वाली आवश्यक खुराक नहीं लगाए जाने और यू-विन पोर्टल पर टीकाकरण की जानकारी समय से दर्ज नहीं किए जाने की बात सामने आई थी।सीएमओ ने प्रत्येक संस्थागत प्रसव के बाद टीकाकरण की जानकारी यू-विन पोर्टल पर वास्तविक तिथि में शत-प्रतिशत दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डिस्चार्ज के तुरंत बाद जन्म संबंधी अभिलेख और डिस्चार्ज प्रमाणपत्र निकटतम नगर निगम या नगरपालिका में जमा कराने होंगे। जन्म के समय लगने वाली तीनों खुराक नवजात को टीबी, पोलियो और हेपेटाइटिस-बी जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में महत्वपूर्ण हैं।

