
देहरादून(आरएनएस)। पोक्सो जज मंजु सिंह मुंडे ने पांच साल की बच्ची से अश्लीलता करने के दोषी को पांच साल कठोर करावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने टिप्पणी की कि मासूम बच्चों के प्रति ऐसा कृत्य समाज पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ऐसे में सख्त सजा देना न्यायोचित है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटनाक्रम 26 दिसंबर 2023 का है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक घर में टाइल्स लगाने का काम चल रहा था।38 वर्षीय फैजान निवासी सलीमपुर दादूपुर जिला हरिद्वार वहां टाइल्स बिछाने का काम कर रहा था। शाम को जब बच्ची का मामा घर लौटा तो लगभग पांच वर्षीय मासूम रोती हुई मिली। बच्ची ने बताया कि टाइल्स लगाने वाले मिस्त्री ने उसके कमरे में आकर कपड़े उतारे, अश्लील हरकतें कीं। मामा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में भेजा। ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से पीड़िता, डाक्टर और विवेचक सहित छह गवाह पेश किए गए। अदालत ने साक्ष्यों, बच्ची के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फैजान को सजा सुनाई।

