ब्याज समेत फीस लौटाने के आदेश
हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने रजिस्ट्रार आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया है। शिकायतकर्ता छात्रा को दाखिला फीस 25 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर व शिकायत खर्च व अधिवक्ता फीस 10 हजार रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता छात्रा कंचन शर्मा पुत्री भगवत शर्मा निवासी मक्का वाला ग्रीन्स, मसूरी डायवर्जन रोड देहरादून ने एक शिकायत रजिस्ट्रार आईएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी मक्का वाला ग्रीन्स, मसूरी डायवर्सन रोड देहरादून के खिलाफ आयोग में दाखिल की थी। शिकायतकर्ता ने संस्थान में जर्नलिज्म और मास कॉम विषय के लिए एडमिशन लिया था। शिकायतकर्ता ने 10 हजार फीस,15 हजार रुपये ट्यूशन फीस के लिए जमा कराए थे। इसी दौरान शिकायतकर्ता के परिवार में पिता को हार्ट डिजीज की परेशानी होने पर बाहर शिफ्ट व संस्थान में आने जाने की दिक्कत हो गई थी। शिकायतकर्ता ने संस्थान से अपना एडमिशन वापस लेकर फीस लौटाने की मांग की थी। जिसपर संस्थान ने उसके बार बार फीस मांगने के अनुरोध पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। यही नहीं, सितंबर 2017 में संस्थान ने शिकायतकर्ता का एडमिशन निरस्त कर दिया था। थक हारकर शिकायतकर्ता ने आयोग की शरण ली थी। आयोग अध्यक्ष कंवर सेन सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने संस्थान के रजिस्ट्रार को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाते हुए जमा एडमिशन फीस छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से और शिकायत खर्च और अधिवक्ता फीस 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।