
नई दिल्ली (आरएनएस)। नए वर्ष से पहले केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है।
गृह मंत्रालय की ओर से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियमों को बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर (नॉन-गैजेटेड) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 नाम दिया गया है, जो 18 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो चुके हैं।
नए नियमों के तहत प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के कुल पदों में से 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा 10 प्रतिशत पद पूर्व सैनिकों के लिए और अधिकतम 3 प्रतिशत पद कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) की सीधी भर्ती के लिए आरक्षित किए गए हैं।
भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में नोडल फोर्स के माध्यम से 50 प्रतिशत आरक्षित पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। यदि इस चरण में किसी श्रेणी के पद रिक्त रह जाते हैं, तो उन्हें भी इसी चरण में भरा जाएगा। दूसरे चरण में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए शेष 47 प्रतिशत पदों पर भर्ती होगी, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल रहेगा। महिला उम्मीदवारों के लिए पदों की संख्या का निर्धारण प्रत्येक वर्ष बीएसएफ के महानिदेशक द्वारा कार्य आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा।
संशोधित नियमों के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को प्रत्यक्ष भर्ती और आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूरी तरह छूट दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अग्निवीरों को पहले ही सेना में कठोर शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है, इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

