
नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के चर्चित अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन के अलावा कासिम, अनस, नाजिम और जावेद को भी मामले में दोषी माना है। वहीं, अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। दोषियों की सजा पर सुनवाई अगली निर्धारित तारीख पर होगी।
यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़ा है। दंगों के दौरान अंकित शर्मा का शव एक नाले से बरामद हुआ था। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया था कि उनकी हत्या हिंसक भीड़ ने की थी और इस मामले में ताहिर हुसैन समेत कई लोगों की भूमिका सामने आई थी।
कोर्ट ने किन्हें ठहराया दोषी?
अदालत ने निम्न आरोपियों को दोषी करार दिया है:
ताहिर हुसैन
कासिम
अनस
नाजिम
जावेद
इसके अलावा, 6 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
सजा पर अगली सुनवाई
फिलहाल अदालत ने केवल दोषसिद्धि पर फैसला सुनाया है। दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा पर सुनवाई अगली तारीख पर होगी, जहां अभियोजन और बचाव पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे।
