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  • टिहरी

नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल का कठोर करावास

RNS INDIA NEWS 10/09/2025
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नई टिहरी(आरएनएस)।  नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ कई माह तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) की अदालत ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न भरने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश ने राज्य सरकार को पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 5 लाख रुपये की धनराशि 30 दिन के अंदर देने के भी आदेश पारित किए हैं। जौनपुर ब्लॉक एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग 19 अप्रैल 2018 को बिना बताए घर से चली गई थी। नाबालिग के माता-पिता से लेकर परिजनों ने आसपास काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद पिता 20 अप्रैल को बेटी के ढूंढने के लिए हाथी खाना चौक देहरादून पहुंचा, जहां पर उनके गांव के तीन लोग उन्हें मिले। उन्होंने बताया कि तुम्हारी पुत्री यहीं के आसपास एक घर में जाती हुई देखी गई। नाबालिग के पिता ने इसकी सूचना 21 जुलाई 2018 को पर थाना रायपुर को दी। घटना टिहरी जिले से संबंधित होने के कारण पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल के निर्देश पर थाना चंबा को जांच के लिए सौंप दी। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि थाना चंबा ने 26 सितंबर को 2018 को मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू की। बताया कि पुलिस ने 8 नवंबर 2018 को नाबालिग को आरोपी सुरेश कुमार के साथ सहारनपुर के एक ढाबे से बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को पोक्सो समेत अन्य कई धाराओं में गिरफ्तार करते हुए नई टिहरी जेल भेजा। साथ ही नाबालिग का मेडिकल परीक्षण जिला अस्पताल में कराया। मेडिकल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने 4 जनवरी 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पीड़िता ने न्यायालय में बताया कि आरोपी ने उसे बहला-फुसला कर अपने साथ देहरादून,सहारनपुर समेत कई स्थानों पर ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई दस्तावेज और गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) अमित कुमार सिरोही की अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से पेश किए साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी सुरेश कुमार को 10 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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