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लोक सेवा आयोग की परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगी धारा 163

RNS INDIA NEWS 12/07/2024
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अल्मोड़ा। उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर जयवर्धन शर्मा ने बताया कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक परीक्षा-2024 को दो पालियों में 09 परीक्षा केंद्रों में सम्पन्न होनी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा परगना अल्मोड़ा अन्तर्गत पड़ने वाले परीक्षा केन्द्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की सम्भावना है। उन्होंने बताया कि समस्त परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के सम्पादन में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के प्राविधानों के तहत निषेधाज्ञायें लागू है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 200 मी0 की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्र पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्तिय पर प्रतिबन्धित नहीं है। यह आदेश उक्त परीक्षा केन्द्रों में 14 जुलाई पूर्वान्ह् 10ः00 बजे से अपरान्ह् 04ः00 बजे तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसका यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध होगा।

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