चेक बाउंस के आरोपी को 6 माह साधारण कारावास
नई टिहरी(आरएनएस)। चेक बाउंस के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट नई टिहरी निशा देवी की अदालत ने 6 माह के साधारण कारावास के साथ 3.8 लाख का अर्थदंड लगाते हुए 3.6 लाख पीड़ित को 20 हजार रूपये राजकीय कोष में जमा करने की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को दो महीने का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। परिवादी के अधिवक्ता जयप्रकाश पांडेय ने बताया कि प्रतापनगर ब्लॉक की भदूरा पट्टी के भरपूरिया गांव निवासी कृष्णाचंद पुत्र प्रताप सिंह पंवार की लंबगांव बाजार में कपड़े की दुकान है। बताया कि आरोपी गणेश राणा पुत्र शेर सिंह राणा निवासी ग्राम कंडियाल गांव प्रतापनगर की उससे अच्छी जान-पहचान थी। वह अक्सर पीड़ित की दुकान में आता रहता था। उसके पीड़ित से गुहार लगाई कि वह चिकन सेंटर एंड रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, इसलिए उसे मदद की दरकार है। उसकी बातों में आकर पीड़ित ने उसे साढ़े 6 लाख रूपये उधार दे दिए। आरोपी ने जल्द पैसा वापस देने की बात कही। लेकिन लंबे समय बाद भी उसने पैसा नहीं लौटाया। बाद ने आरोप ने 20 मार्च 2018 को एसबीआई शाखा का 3.50 लाख का चेक पीड़ित को दिया और शेष राशि भी जल्द लौटाने का आश्वासन दिया। अधिवक्ता पांडेय के अनुसार उनके परिवादी ने जब 8 मई 2018 को चेक आहरण के लिए लगाया तो वह अपर्याप्त राशि के चलते बाउंस हो गया। जिसके बाद 10 मई को नोटिस जारी कराया। लेकिन आरोपी ने नोटिस नहीं रिसीव किया। इसके बाद 27 जून 2018 को कोर्ट में वाद प्रस्तुत कर अपनी धनराशि वापस लौटने की गुहार लगाई। जिसके बाद बचाव और अभियोजन पक्ष ने गवाह और कागजी दस्तावेज प्रस्तुत कर दलीलें रखी। दोनों पक्षों की दलीलें, बैंक स्टेटमेंट सहित अन्य साक्ष्य के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट नई टिहरी निशा देवी की अदालत ने गणेश राणा को दोषी पाते हुए 3.80 लाख रुपये का अर्थदंड और 6 माह कारावास की सजा सुनाई है।