नूंह हिंसा : नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक गिरफ्तार

गुरुग्राम/चंडीगढ़। कांग्रेस विधायक मामन खान को 31 जुलाई को नूंह हिंसा मामले में जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार को पेशी के बाद अदालत ने विधायक को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं, प्रशासन ने जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। साथ ही दो दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है।
सांप्रदायिक झड़पों के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान आरोपी थे। उन्हें गुरुवार देर रात राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिकी में धार्मिक आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्व को बढ़ावा देने सहित अन्य आरोप शामिल हैं। एसआईटी ने मामन खान को शुक्रवार दोपहर कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने विधायक खान को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
विधायक मामन खान की गिरफ्तारी पर नूंह के एसपी नरेंद्र बिजारणियां ने कहा कि नूंह के बडकली चौक पर हुई हिंसक घटना में मामन खान की भूमिका मिली है। इसके साथ ही विधायक मामन खान दंगा फैलाने वालों के संपर्क में भी थे। 31 जुलाई को विधायक की लोकेशन भी हिंसा वाली जगह के आसपास मिली है। अगले आदेश तक जिले में धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ विधायक के गांव भादस और आसपास के क्षेत्र को पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी. एस.एन. प्रसाद ने एक आदेश में कहा कि व्हाट्सऐप, फेसबुक, एक्स जैसे विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई एसएमएस भेजने संबंधी सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। यह आदेश हरियाणा राज्य में जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किया गया है। यह आदेश 15 सितंबर सुबह 10 बजे से 16 सितंबर रात 12 बजे तक तक प्रभावी रहेगा।
नूंह के उपायुक्त ने गुरुवार को उन्हें पत्र लिखकर आशंका व्यक्त की थी कि जिले में तनाव, प्रदर्शन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और शांति भंग हो सकती है। इसके बाद सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया गया। नूंह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व वाले जलाभिषेक यात्रा पर भीड़ ने हमला किया था। हमले के दौरान छह लोगों की मौत हो गई थी, इनमें से अधिकतर पर जलाभिषेक यात्रा के दौरान हमला हुआ था। गुरुग्राम से सटी एक मस्जिद पर हुए हमले में एक मौलवी की मौत हो गई थी। गुरुवार को हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 अक्तूबर की तारीख तय की है। नूंह हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे।