
कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम को जारी गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल खोले जाएंग
बागेश्वर। मुख्य शिक्षाधिकारी सभागार में बुधवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में 2 नवंबर से स्कूल खोलने पर चर्चा हुई। मुख्य शिक्षाधिकारी पदमेंद्र सकलानी ने राजकीय, अशासकीय, मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को दिशा-निर्देश जारी किए। सीईओ ने कहा कि 2 नवंबर से कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए विद्यालय चरणबद्ध खोले जाने हैं। शासन से दिशा-निर्देश मिले हैं। प्रधानाचार्य शासनादेश का पालन करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम को जारी गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल खोले जाएंगे। स्कूलों को सैनिटाइज किया जाएगा। प्रतिदिन की आंख्या विकास खंड और उप जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। बिना अभिभावकों की सहमति पत्र के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विद्यालयों में प्रार्थना आदि गतिविधियां आयोजित नहीं होंगी। शारीरिक दूरी नियम का पालन कक्षा-कक्षों में किया जाएगा। 2 गज की दूरी नियम का कतई उल्लंघन नहीं करेंगे। छात्र और शिक्षक मास्क के बिना विद्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि छात्र-छात्राओं का तापमान आदि बढऩे की समस्या होती है, तो तत्काल स्वास्थ केंद्र को अवगत कराना होगा। विद्यालय सैनिटाइज और फेस मास्क पर्याप्त रूप से रखेंगे। विद्यालयों के सूचना पट्ट में मुख्य शिक्षाधिकारी, उप जिलाधिकारी, खंड शिक्षाधिकारी, नजदीकी स्वास्थ केंद्र के डाक्टरों, थानाध्यक्षों के संपर्क नंबर चस्पा किए जाएंगे। बैठक में उपजिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी, योगेंद्र सिंह, जयवर्धन शर्मा, सीओ महेश जोशी आदि मौजूद थे।




