900 ग्राम चरस के मामले में दो महीने बाद दर्ज हुई रिपोर्ट

हल्द्वानी(आरएनएस)। नवाबी रोड स्थित कुल्यालपुरा मोहल्ले की एक किराना दुकान में मिली 900 ग्राम चरस के मामले में कोर्ट के आदेश पर कुल्यालपुरा गली नंबर आठ निवासी भूपेंद्र सिंह चौहान, उमेश सिंह चौहान और एक अज्ञात महिला के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी पक्ष के लोगों ने बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के समझाने पर ये लोग कोतवाली से वापस लौटे। गली नंबर तीन निवासी पूनम देवी ने कोर्ट में दी अर्जी में बताया था कि बीती 28 जून को एक महिला उनकी दुकान में पहुंची थी। सामान लेने के बहाने वह दुकान में घुसी और हाथ में पकड़ा थैला वहीं छोड़ गई। उसके जाते ही तीन लोग खुद को नारकोटिक्स अधिकारी बताते हुए दुकान में आए और चरस बरामद कर उसके पति सूरज को आरोपी बताने लगे। पूनम ने पुलिस को सूचना दी तो उस दिन हल्द्वानी सर्किल का प्रभार देख रहीं सीओ लालकुआं संगीता मौके पर पहुंचीं। यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की जांच और कार्रवाई को लेकर वह उच्च अधिकारियों से मिलीं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सीसीटीवी फुटेज और शिकायती पत्र देखने के बाद कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार रात कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। रिपोर्ट में नामजद किए जाने की भनक लगने पर शनिवार को आरोपियों के पक्ष की महिलाएं इकट्ठा होकर कोतवाली पहुंच गईं। उन्होंने नामजदगी को लेकर कोतवाली में हंगामा काटा, लेकिन पुलिस ने किसी तरह समझाकर मामला शांत कराया। कोतवाल उमेश कुमार मलिक ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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