7 किलो चरस तस्करी के अभियुक्त की जमानत खारिज

अल्मोड़ा। चरस तस्करी के मामले में अदालत ने अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया। जानकारी के मुताबिक गोपनीय सूचना पर थाना सोमेश्वर क्षेत्रान्तर्गत राजेन्द्र सिंह बिष्ट थानाध्यक्ष सोमेश्वर, नीरज भाकुनी प्रभारी एसओजी भैसड गाँव गिरेछीना रोड तहसील से सोमेश्वर बाजार को पैदल जाने वाले पैदल आर०सी०सी0 मार्ग पर चैंकिंग कर रहे थे और समय करीब 10 बजकर 18 मिनट पर भैैसड़ गाँव रोड की और से 01 व्यक्ति अपनी पीठ पर एक बैग लादकर पैदल-पैदल आता दिखाई दिया और पुलिस कर्मियों को देखकर एकदम सकपकाया और रास्ता बदलकर सोमेश्वर बाजार की ओर भागने लगा तो पुलिस कर्मियों को शक होने पर अभियुक्त को रूकने हेतु कहा गया तो वह नहीं रूका। पुलिस कर्मियों द्वारा दौड़कर उक्त व्यक्ति को मेन रोड से करीब 30 कदम की दूरी पर पकड़ लिया और उससे भागने का कारण पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके पास चरस है इसलिए भागने का प्रयास कर रहा था। वादी मुकदमा द्वारा अपने मोबाईल फोन से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा को उक्त मामले की सूचना से अवगत कराकर सर्किल अधिकारी रानीखेत को तलाशी लेने हेतु मौके पर भेजने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त सूचना पर क्षेत्राधिकारी रानीखेत समय करीब 3 बजे मौके पर आकर तलाशी ली तो अभियुक्त के बैग से लगभग 7 किलो चरस मिली और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। न्यायालय द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त द्वारा अवैध चरस का कारोबार किया जा रहा है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अपनी जमानत का दुरूपयोग कर सकता हैं तथा पुन. इस प्रकारं का अपराध कारित कर सकता है और समय पर न्यायालय मे पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हों सकता है। इस कारण से अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र आज दिनांक 07-11-2020 को खारिज किया गया।