34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के रांची ठिकानों पर सीबीआई ने मारे छापे

रांची (आरएनएस)।  झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के सिलसिले में राज्य के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की के रांची आवास पर सीबीआई छापेमारी जारी है। एक और जगह छापेमारी चल रही है। बता दें जब खेलों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हुई और आवंटित की गई तब टिर्की खेल मंत्री थे।
सीबीआई ने 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले को लेकर रांची में सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई में दो प्राथमिकी दर्ज की हैं यह प्राथमिकी मूल रूप से झारखंड विजिलेंस में झारखंड पहलवान संघ के महासचिव भोलानाथ सिंह ने दर्ज कराई थी। रांची में सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई में प्राथमिकी दर्ज की गई है लेकिन जांच पटना इकाई के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

सीबीआई ने झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार झारखंड के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच शुरू की है। पहले मामले में अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एफआईआर आईपीसी की धारा 120 (बी), 420 और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 13 (2) और 13 (1) (डी) के तहत दर्ज की गई है। जांच का जिम्मा बिहार के पटना में सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में डीएसपी के पद पर तैनात सुरेंद्र देपावत को सौंपा गया है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि यह प्राथमिकी राष्ट्रीय खेल के दौरान खेल के बुनियादी ढांचे के निर्माण में हुए घोटाले से जुड़ी है। दूसरी एफआईआर  आरके आनंद के खिलाफ दर्ज की गई है जो (34 राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति सह-अध्यक्ष, झारखंड ओलंपिक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष, एसएम हाशमी, आयोजन सचिव, 34 वें राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति-सह-महासचिव, झारखंड ओलंपिक संघ एवं मधुकांत पाठक, कोषाध्यक्ष, 34वीं राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति सह कोषाध्यक्ष, झारखंड ओलम्पिक संघ इस मामले की जांच पटना में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में तैनात सीबीआई के निरीक्षक नारायण को सौंपा गया है। 11 अप्रैल को झारखंड उच्च न्यायालय ने सीबीआई को राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया। इसने सीबीआई से पुलिस अधिकारियों और नौकरशाहों की भूमिका की जांच करने को भी कहा।