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दो नशा तस्करों को 8 और 10 साल का सश्रम कारावास

RNS INDIA NEWS 18/12/2025
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नई टिहरी(आरएनएस)।  दो चरस तस्करों को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस ऐक्ट) अमित कुमार सिरोही की अदालत ने कठोर सजा से दंडित किया है। एक अभियुक्त को 8 साल और दूसरे को 10 साल सश्रम कारावास सहित जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि 2019 के पंचायत चुनाव के दौरान लंबगांव थाना पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। 14 अक्तूबर 2019 को कौड़ार पुलिस चौकी क्षेत्र में रात करीब 12 बजे पुलिस ने मुखबिर की पुख्ता सूचना पर एक स्कूटी को चेकिंग के लिए रोका। जिस पर दो व्यक्ति सवार थे। वे दोनों धौंत्री उत्तरकाशी की ओर से आ रहे थे। तलाशी लेने पर फूल सिंह पुत्र कलम सिंह और धर्म सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम सिरी पट्टी गाजणा जिला उत्तरकाशी के कब्जे से भारी मात्रा में चरस मिली। फूल सिंह के कब्जे से 1 किलो जबकि धर्म सिंह के कब्जे डेढ़ किलो चरस मिली। पूछताछ करने पर बताया कि यह चरस वे बेचने के लिए ऋषिकेश ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गवाह, माल बरामदगी, राजपत्रित अधिकारी के बयान और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर थाना पुलिस ने 13 फरवरी 2020 को चार्जशीट कोर्ट में पेश की। जिसके पर कोर्ट में लंबा ट्रायल चला। अभियोजन की ओर से मामले में 37 कागजी दस्तावेज, गवाह प्रस्तुत कर अभियुक्तो को कठोर सजा दिए जाने की मांग की गई। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस ऐक्ट) अमित कुमार सिरोही की कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त फूल सिंह को 8 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना जबकि अभियुक्त धर्म सिंह को 10 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

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