Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • आतंकी मामला : यासीन मलिक ने एनआईए अदालत के समक्ष अपना गुनाह कबूला
  • राष्ट्रीय

आतंकी मामला : यासीन मलिक ने एनआईए अदालत के समक्ष अपना गुनाह कबूला

RNS INDIA NEWS 12/05/2022
default featured image

नई दिल्ली (आरएनएस)। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष एक आतंकवादी मामले के संबंध में यूएपीए सहित सभी आरोपों में आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेडऩे और घाटी में शांति भंग करने वाली अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का जुर्म कुबूल लिया। सूत्रों के अनुसार, मलिक ने मंगलवार को अदालत को बताया कि वह धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), 17 (आतंकवादी अधिनियम के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश), और 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने के नाते) यूएपीए की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए (देशद्रोह) सहित अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का मुकाबला नहीं करेगा।
विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह, मलिक के खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए सजा के संबंध में 19 मई को दलीलें सुनेंगे, जिसमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास है।

यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर, व्यवसायी जहूर अहमद शाह वटाली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट, उर्फ पीर सैफुल्ला और कई अन्य सहित कश्मीरी अलगाववादी नेता हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक साजिश, देश के खिलाफ युद्ध छेडऩे और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के लिए भी आरोप तय किए गए हैं।
16 मार्च के आदेश में, एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा था कि विश्लेषण दर्शाता है कि गवाहों के बयानों और दस्तावेजी सबूतों ने लगभग सभी आरोपियों को एक-दूसरे के साथ और अलगाव के एक सामान्य उद्देश्य से, साधनों की समानता से जोड़ा है। उन्हें पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के मार्गदर्शन और वित्त पोषण के तहत आतंकवादी/आतंकवादी संगठनों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध का उपयोग करना था। विशेष रूप से, अदालत ने कामरान यूसुफ, जावेद अहमद भट्ट और सैयद आसिया फिरदौस अंद्राबी को आरोपमुक्त कर दिया है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी समेत 40 नेता सीएम धामी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार
Next: बाजार में बिक रहा टाटा के नाम पर नकली नमक, छापे में नकली नमक के 25 हजार पैकेट बरामद

Related Post

default featured image
  • राष्ट्रीय

बहू की करतूत से परेशान ससुर: 80 साल के बुजुर्ग ने मेट्रो के सामने लगाई छलांग

RNS INDIA NEWS 01/02/2026 0
WhatsApp Image 2026-02-01 at 20.03.24_11zon
  • अर्थ जगत
  • राष्ट्रीय

केंद्रीय बजट 2026-27: विकास की रफ्तार पर जोर, आम आदमी को मिली सीमित राहत

RNS INDIA NEWS 01/02/2026 0
default featured image
  • राष्ट्रीय

साल में पांच बार यातायात नियम तोड़े तो तीन महीने के लिए निलंबित हो सकता है लाइसेंस

RNS INDIA NEWS 22/01/2026 0

Your browser does not support the video tag.

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 02 फरवरी
  • सेवा ही राजनीति का सबसे सशक्त माध्यम : कोश्यारी
  • गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में हुई साल की तीसरी बर्फबारी
  • स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति ने रैली निकाली और प्रदर्शन किया
  • सकल हिंदू एकता मंच की ओर से विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित
  • भूखंडों का स्वामित्व दर्ज कराने के लिए प्रशासन ने बढ़ाई 15 दिन की समय सीमा

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.