यशपाल आर्य समेत 8 लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज

काशीपुर। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में दोषी पाये गये पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल आर्य तथा उनके 8 समर्थकों पर धारा 188 तथा 51 बी के तहत् मुकद्मा दर्ज किया गया है। यशपाल आर्य पर आरोप था कि नामांकन के दौरान वह नामांकन कक्ष में अपने साथ 8-9 लोगों को अंदर लेकर गये थे। कोतवाली से मिली जानकारी के अनुसार बीती 25 जनवरी को कांग्रेस के प्रत्याशी यशपाल आर्य ने अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के दौरान यशपाल आर्य अपने साथ नामांकन कक्ष में 8-9 लोगों को लेकर गये थे जबकि नियम था कि नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ सिर्फ दो ही लोग प्रवेश कर सकते हैं। वीडियोग्राफी देखने के बाद आरओ ने यशपाल आर्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं देर रात कोतवाली बाजपुर में कोतवाल भूपेंद्र सिंह बृजवाल की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी यशपाल आर्य के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने, कोविड नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाकर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, डीके जोशी, एडवोकेट विजय गर्ग, अविनाश शर्मा, सत्यवान गर्ग, एडवोकेट सतनाम सिंह, एडवोकेट मो0 रफी, विराट देवगन पर धारा 188, 51बी के तहत् मुकद्मा दर्ज किया गया है। एसएसआई विक्रम धामी की ओर से कोतवाली में लिखवाये गये मुकद्मे में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी रूप से लागू है ऐसे में बीते बुधवार को विजयपाल जाटव ने बिना अनुमति के एक सभा का आयोजन किया जिसमें कोविड नियमों का पालन नहीं किया गया जिस कारण विजयपाल जाटव तथा कमलदास समेत 20-25 अन्य लोगों पर धारा 188, 51 बी तथा 127 के तहत् मुकद्मा दर्ज किया गया है।