Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • पौड़ी
  • व्यापारी से जालसाजी में कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
  • पौड़ी

व्यापारी से जालसाजी में कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

RNS INDIA NEWS 06/07/2024
rns featured image new

श्रीनगर गढ़वाल(आरएनएस)। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने व्यापारी से जालसाज करने के मामले में एक आरोपी को दो साल की सजा सुनाने के साथ ही 29.50 लाख रुपए का दंड लगाया है। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता विकास कठैत ने बताया नजीबाबाद निवासी जावेद हुसैन पुत्र अफसर हुसैन मार्च 2022 में शिवम कंप्यूटर्स के स्वामी शिवम अग्रवाल से मिला। उन्होंने बड़ी मात्रा में कंप्यूटर, प्रिंटर तथा टैब की डिमांड उनसे की और यह आश्वासन दिया कि समय पर भुगतान कर दिया जाएगा। मार्च से अप्रैल के बीच उक्त जालसाज ने शिवम अग्रवाल से लगभग 1.50 से 2 करोड़ तक का सामान खरीदा। जिसकी कई किश्तों का भुगतान मई 2022 तक किया गया। लेकिन मई माह के बाद जावेद अचानक इस बात से मुकर गया कि उसका शिवम् के साथ कोई लेन-देन है। पैसे देने को लेकर कई बार आग्रह के बाद जब जावेद नही माना। जिसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली श्रीनगर में दी। जिसमें बाद आरोपी ने 28 जुलाई 2022 को कैनरा बैंक का एक चेक दिया। इस चेक को जब बैंक में लगाया गया, तो यह पर्याप्त धनराशि न होने पर बाउंस हो गया। पैसे न देने से परेशान व्यापारी ने सितंबर 2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीनगर गढ़वाल की अदालत में केस दायर किया। बताया कि कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने जावेद को दोषी करार देते हुए 29 लाख 50 हजार रुपए का दंड लगाते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: केदारनाथ हाईवे डोलिया देवी में रहा दिनभर बंद
Next: ओएनजीसी के पूर्व अफसर से जमीन के नाम पर 4.75 लाख हड़पे

Related Post

rns featured image new
  • पौड़ी

रिजॉर्ट की छत पर दिखा गुलदार, लोगों में दहशत

RNS INDIA NEWS 10/06/2026 0
rns featured image new
  • पौड़ी

रोड कटिंग के बाद डामरीकरण करना भूला विभाग

RNS INDIA NEWS 10/06/2026 0
rns featured image new
  • पौड़ी

भालू से भिड़ कर सरोप सिंह ने बचाई जान, हाथ और सिर पर गंभीर घाव

RNS INDIA NEWS 05/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 11 जून
  • हरिद्वार नगर निगम घोटाले में कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई की मांग
  • मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बहाल करने को कांग्रेस का धरना
  • ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध
  • मोहान-गनियाद्योली मोटर मार्ग के सुधारीकरण को मिली प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति
  • रिजॉर्ट की छत पर दिखा गुलदार, लोगों में दहशत
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.